नैनीताल। 24 व 28 जुलाई को होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें निर्वाचन आयोग की डाली पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।कोर्ट की डबल बेंचीनी स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है या तो नगर या फिर ग्राम क्षेत्र से और जिनके नाम दोनों वोटर सूची में है वह भी गलत है। हालांकि यह आदेश इस चुनाव पर लागू नही होगा।
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