नैनीताल। राहुल गांधी की सदस्यता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को मिली राहत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।आगे पढ़ें….
पूर्व प्रदेश सचिव त्रिभुवन फर्त्याल ने राहुल गांधी की सदस्यता मामले में राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के आधार पर 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी, उक्त आदेश के ठीक अगले दिन यानी 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय द्वारा कोर्ट की कार्यवाही की पृष्ठभूमि में स्वत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता को समाप्त कर देने का आदेश किया गया था। इसी क्रम में दिनांक चार अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ द्वारा उच्च न्यायालय गुजरात एवं सूरत कोर्ट द्वारा दी गई सजा को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया।कहा किसर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए हम लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा सचिवालय से आग्रह करते हैं जिस प्रकार पूर्व में द्रुत गति से कार्यवाही करते हुए लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया था, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तत्काल प्रभाव से अविलंब उनकी सदस्यता को लोकसभा में बहाल किया जाए, जिससे कि गतिमान संसदीय सत्र में राहुल गांधी द्वारा प्रतिभाग कर आम जनमानस की आवाज को बुलंद किया जा सके।