नैनीताल।सोमवार को हाईकोर्ट ने 24 और 28 जुलाई को होने जा रहे पंचायत चुनावों में दो मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने व चुनाव लड़ने से सम्बन्धी विवाद में स्पष्ट आदेश देने के लिए चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है, केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी प्रत्याशी द्वारा दो जगह नाम होने के बाद भी चुनाव लड़ा है तो आपत्ति कर्ता उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है।दो जगहों में नामों को लेकर मैदान में उतरे प्रत्याशियों के मामले में इलेक्शन पिटिशन के माध्यम से 45 दिनों में आपत्तिकर्ताओं से कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प खुला रखा है।आगे पढ़ें पूरी जानकारी………

बता दे कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सम्बंध में हाईकोर्ट द्वारा 11 जुलाई को जारी आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को मॉडिफाई करने की मांग की गई थी। आयोग को ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है जबकि आयोग अब तक की प्रक्रिया में काफी संसाधन व्यय कर चुका है।पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जुलाई को मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने चुनाव आयोग के 6 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी थी। पंचायती राज अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) के अनुसार कोई व्यक्ति जिसका नाम दो जगह मतदाता सूची में अंकित है वो ना ही चुनांव लड़ सकता है और ना ही वोट डाल सकता है।
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