कुमाऊँ

उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू डीएम गर्ब्याल ने समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को नोडल अधिकारी बनाया



• भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा (Transgender) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि उभयलिंगी (Transgender) जो अपने जन्म से विपरीत लिंग की तरह जीवन यापन करता है को भारत सरकार द्वारा विधेयक 2019 अध्याय 3. बिन्दु संख्या 06 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक को धारा 5 के अधीन (Transgender) को पहचान पत्र व प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।
• जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने इस हेतु समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को नोडल अधिकारी नामित किया है। समाज कल्याण अधिकारी श्री घिल्डियाल ने बताया कि जनपद में NATIONAL PORTAL FOR TRANSGENDER PERSONS पोर्टल पर ऑनलाइन कुल 04 उभयलिंगी व्यक्तियों को पहचान पत्र व प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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