देहरादून। प्रदेशभर के डीएलएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन कर उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। नई नियमावली में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिये आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड की बाध्यता खत्म कर दी है। अब केवल डीएलएड धारक ही बेसिक शिक्षक के पात्र होगा। सरकार के इस फैसले के उपरांत शीघ्र ही करीब 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गए हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न होने से प्रदेशभर के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के सभी पद भर दिये जायेंगे। जिससे सूबे की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ करने में मदद मिलेगी।
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