नैनीताल। उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोहरा ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में वर्तमान मे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक लगी है।एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में हाईकोर्ट ने14 सितम्बर 2022 को जो निर्णय दिया था उसे बीएड व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चुनौती दी गयी है जिसकी अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होनी है। ऐसे में सोशल मिडिया पर एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किये जाने का नकारात्मक प्रचार,-प्रसार किया जा रहा है।आगे पढ़े……
नंदन सिंह बोहरा ने कहा कि वर्ष 2019 में बिहार से प्रकाशित एक समाचार पत्र की खबर को आज यह कहते हुए प्रचारित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह आदेश आज जारी कर एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी से बाहर कर दिया है।और एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट से केस हार चुका है।जो कि सरासर गलत है।गलत तरीके से प्रचारित किया जाना सर्वोच्च न्यायालय की अवेहलना है। तथा आईटी एक्ट की धारा 67 का उल्लंघन है।इसलिए हमारे द्वारा संबधित व्यक्ति को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा।