नैनीताल। धारी ब्लॉक के गोनियारो में बीते 29 मई को हुई चंदन हत्याकांड की आरोपी मृतक की पत्नी यशवंती की शुक्रवार को प्रभारी जिला व सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बता दे कि बीते 6 जून को चन्दन सिंह का शव मिला था। घटना ने बाद मृतक के परिजनों के द्वारा चंदन की हत्या के मामले में मुक्तेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था और चंदन की हत्या आरोप मृतक की पत्नी समेत उसके ससुरालियों पर लगाया था।
27 जुलाई को मृतक की पत्नी यशवंती ,साला दिनेश रावत,पत्नी का जीजा नरेन्द्र मेवाड़ी का पालिग्राम टेस्ट कराया गया था। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मृतक की पत्नी यशवंती को हिरासत में लिया था उसके बाद मृतक की पत्नी ने पति चंदन की हत्या की बात कबूलते हुए बताया की उसकी शादी 3 साल पहले चंदन के साथ हुई थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद दोनों में लड़ाइयां होने लगी जिस वजह से वह काफी परेशान रहने लगी और मायके आने के बाद उसे अपने मुंह बोले भाई से इसकी बात करी तो दोनो ने मिल कर चंदन को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और घटना वाले दिन मृतक की पत्नी यशवंती ने चन्दन को फोन कर अमजड डूंगरी बैंड में आने को कहा। जहां पहले से मौजूद दिनेश और कमल ने चंदन के सिर में पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी।