नैनीताल गुरुवार को स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का वाहन 18 मई को अल्मोडा से चलनीछीना जाते समय दन्या में दुर्घटनाग्रस्त होकर पूर्णतय क्षतिग्रस्त हो गया था जिसका बीमा विपक्षी यूनिवर्सल सौम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि द्वारा किया गया था, विपक्षी बीमा ने कम्पनी का सर्वेयर नियुक्त करा जिसके उपरान्त सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई तथा प्रार्थी को आश्वसान दिया गया कि उसके वाहन का क्लेम भुगतान कर दिया जाएगा परन्तु भुगतान नहीं किया गया अतः प्रार्थी द्वारा विपक्षी से बीमित वाहन की आईडीवी कीमत 185983 रूपये धनराशि एंव मानसिक आघात के लिए 20000 रूपये वाद व्यय 10000 रूपये मांगते हुए, प्रार्थनापत्र योजित किया गया। अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत सुबीर कुमार एवं अकरम परवेज और दर्शन सिंह की मौजूदगी में मामले का निस्तारण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सक्ष्यों के आधार पर किया गया तथा विपक्षी को आदेशित किया गया कि प्रार्थी राजेन्द्र सिंह धोनी को अपने बीमीत वाहन के लिए 187983 रुपये क्षतिपूर्ति, दुर्धटना की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित दुर्धटना बीमा के रूप में देने के निर्देश दिए।
लोक अदालत ने पीड़ित को दिलवाई 1,87,983 रुपये दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा धनराशि
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