नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सीनीयर सिविल जज बीनू गुलयानी द्वारा मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर व जीजीआईसी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।आगे पढ़ें
मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर विद्यालय मे बाल विवाह, अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श, कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क करना के बारे मे विधिक जानकारी दी गई।सिनियर सिविल जज द्वारा बताया गया किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह हे यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है । इन परिणामों का सीधा प्रभाव न केवल लड़की पर बल्कि उसके परिवार और समुदाय पर भी पड़ता है।प्राविधिक स्वय सेवक यशवंत कुमार द्वारा बताया किसी भी विभाग द्वारा कार्य न करने पर तथा किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र न बनने पर भी अपनी समस्याये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बताया जा सकता हैं कि जानकारी उपलब्ध कराई गई।आगे पढ़ें
अटल आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सीनीयर सिविल जज द्वारा शिक्षा का अधिकार के बारे मे बलिकाओ को जानकारी दी, शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के सभी दिशाओं के विकास तथा सशक्तीकरण के लिए आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है। जिसे देश के उन सभी नागरिकों को उपलब्ध होना चाहिये जो लोग इस शिक्षा के लिए योग्य हैं, आमतौर पर शिक्षा देश के युवाओं और बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे लोग ही आगे चलकर देश का भविष्य तय करते हैं।