क्राइम

पॉक्सो मामले में अदालत ने युवक को किया बरी

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने पॉक्सो मामले में  निवासी ग्राम झालडुंगरा निवासी चंदन सिंह बगडवाल पुत्र कुंवर सिंह को दोषमुक्त किया है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता मो. इमरोज व चंदन सिंह ने पैरवी की।आगे पढ़ें क्या था मामला

बता दे कि 8 मई को किशोरी के भाई ने  चन्दन सिंह बगड़वाल पुत्र कुँवर सिंह पर बहला फुसला कर भगाकर ले जाने की शिकायत दर्ज की थी।जिसपर चन्दन सिंह बगड़वाल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 1/2021 अन्तर्गत धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता में मुकदमा दर्ज किया गया था।अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-1 वर्ष 2021 अन्तर्गत धारा 363, 366-ए, 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(J) (ii), 5(L)/6 पोक्सो अधिनियम-2012 इस विशेष न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसपर अदालत ने चन्दन सिंह बगड़वाल पर लगाये गये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366-ए, 376 एवं पोक्सो अधिनियम-2012 की धारा 5(J) (ii). 5(L)/6 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

To Top

You cannot copy content of this page