नैनीताल। सोमवार को हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत के आरक्षण की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने आरक्षण को नियमों के तहत तय नहीं पाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। बता दे कि कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति से अवगत कराने को कहा था,लेकिन राज्य सरकार सोमवार को स्थिति से अवगत कराने में असफल रही , कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने चुनाव की तिथि निकाल दी,जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है जिस पर कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
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