
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत करते हुए पहली किश्त के रूप में 4,12,500 की आर्थिक सहायता जारी कर दी गई है। यह धनराशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु यह प्रकरण SSP, देहरादून के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को भेजा गया था। इस प्रकरण पर SDM विकासनगर एवं DySP विकासनगर देहरादून की संयुक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त कर जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति की प्रक्रिया को तुरंत संपन्न कराते हुए SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अंतर्गत उक्त आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के साथ ही प्रथम किश्त का चेक एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा को भेज दिया गया है।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात कर, एंजेल की हत्या पर दुःख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि, इस मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी पर ईनाम घोषित करते हुए उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस घटना पर वे व्यक्तिगत तौर पर दुःखी हैं। इस स्थिति में परिवार के दुःख को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी।
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