कुमाऊँ

सिविल जज ने महिलाओं को उनके अधिकारों की दी जानकारी

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शुक्रवार को नगर पालिका परिषद सभागार में सीनियर सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शमा परवीन द्वारा  विभिन्न महिला समुदाय से आई महिलाओ के साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत महिला अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। 

सिविल जज शमां परवीन द्वारा बताया गया की यदि महिलाओ के  साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा की जाती है तो वे उसके विरुद्घ मजबूती से आवाज बुलंद करें।  कई बार महिलाएं घरेलू हिंसा व उत्पीड़न को लोकलाज से सहन करती रहती हैं, जिससे वे लगातार हिंसा का शिकार होती रहती हैं।महिलाओं को इस भावना को समाप्त करना होगा। उन्हें हिंसा के विरुद्घ मजबूती से आवाज उठानी होगी, तभी ऐसे कृत्यों पर रोक लग सकेगी।

महिलाओं को सरकार ने अनेकों अधिकार घरेलू हिंसा और दूसरी समस्याओं के लिए दिए हैं, लेकिन महिलाएं जानकारी के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं. इस वजह से महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है।

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उंन्होने महिलाओं से अनुरोध किया गया बच्चों में जन्म से ही नैतिक शिक्षा व संस्कारों का होना अति आवश्यक है जिससे समाज में हो रहे ऐसे दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है, कई महिलाओं द्वारा सामाजिक समस्याओं पर विचार प्रकट किए गए और समस्या हेतु किस प्रकार वह वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता प्रदान कर सकती हैं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी ली,ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोका जा सके और एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके।

इस मौके पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा, जितेन सिंह राणा, मंजू रोतेला ( पूर्व सभासद ), ममता देवी (महिला समुदाय प्रमुख) , प्राविधिक स्वयंसेवक यशवंत कुमार, अंबिका, हीरा सिंह, मनोज इत्यादि लोग मौजूद रहे।।

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