कुमाऊँ

अशोक पार्किंग का ठेका निरस्त अब टेंडर के जरिये होगा ठेका,पालिका को हर माह 1.55 का हो रहा था नुकसान

नैनीताल। निवर्तमान बोर्ड द्वारा ठेके पर दिए गए अशोक पार्किंग का ठेका अब निरस्त कर दिया है जिसके लिए नगर पालिका ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस भी जारी कर तत्काल पार्किंग स्थल को खाली करने के निर्देश दिए हैं। पालिका ने अनुसार उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 समेत तमाम न्यायालयों के निर्णयों को आधार व पालिका को हर माह 1.55 लाख के नुकसान को आधार बताते हुए ठेका निरस्त करने के निर्देश दिए है।आगे पढ़ें

ईओ (आईएएस) राहुल आनंद ने बताया कि अशोक पार्किंग ठेके पर देने से पालिका को आर्थिक नुकसान के साथ ही तमाम नियमावलियों का उल्लंघन भी हो रहा था। बताया कि उत्तराखंड शासन के 2010 के शासनादेश के अनुसान निकायों की भूमि बिना शासन के अनुमोदन के लीज व पट्टे पर नहीं दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा बिना ओपन टेंडर के ठेका दिये जाने से उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का भी उल्लंघन है। इसके अलावा ठेके को निरस्त करने के पीछे पूर्व में उत्तराखंड हाई कोर्ट के राधे श्याम बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर, सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड अदर बनाम नीरा शर्मा एंड अदर मामले में दिये गए निर्णयों के साथ ही उत्तराखंड राज्य पार्किंग नियमावली 2022 को आधार बनाया गया है। कहा कि नगर पालिका ने 27 माह तक पार्किंग का संचालन कर 51.25 लाख की आमदनी जुटाई थी। मगर बीते वर्ष महज 35 हजार मासिक शुल्क पर इसे बिना टेंडर ठेके पर दे दिया गया। जिससे पालिका को हर माह करीब 1.55 लाख का नुकसान हो रहा था। नुकसान को देखते हुए ही पालिका स्तर पर निर्णय लिया गया। कहा कि संबंधित ठेकेदार को बीते कुछ माह से करीब साढ़े तीन लाख का भुगतान बकाया है।आगे पढ़ें

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बता दे कि 2015 में नगर पालिका बोर्ड ने अशोक सिनेमा व कैपिटल सिनेमाहॉल को निमिष साह को शशर्त तीस वर्ष के लिए लीज पर दिया गया था। जिसमें लीजधारक को तीन माह के भीतर नक्शा प्रस्तुत कर दो वर्ष के भीतर अशोका सिनेमाहॉल परिसर में डिजिटल सिनेमाहॉल, केंटीन, शॉपिंग काम्प्लेक्स, और रेस्टोरेंट का निर्माण करना था। मगर लीजधारक निर्धारित समय पर नक्शा पेश नहीं कर सका और उसके विपरित पुराने सिनेमाहॉल भवन को ध्वस्त कर ओपन पार्किंग संचालन शुरू कर दिया। 2020 में लीज शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर पालिका अधिकारियों ने लीज निरस्त करने की रिपोर्ट तत्कालीन डीएम सविन बंसल को पेश की। जिनकी ओर से संबंधित रिपोर्ट को शासन भेजा गया। शासन ने रिपोर्ट के आधार पर प्लीज को निरस्त कर दिया। जिसके बाद करीब 27 माह तक नगर पालिका ने उक्त स्थल पर पार्किंग का संचालन किया। जिसमें पालिका को करीब 51 लाख की आमदनी हुई। तभी जून 2023 में नगर पालिका बोर्ड ने महज 35 हजार मासिक शुल्क पर पार्किंग का संचालन पूर्व लीजधारक को दे दिया। 

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